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पुरी स्वर्गद्वार में  बाहरी शवों के दाह संस्कार पर प्रतिबंध

पुरी. राज्य में कोविद-19 सकारात्मक मामलों में तेजी के बीच पुरी के जिला प्रशासन ने जिले के बाहर के शवों का स्वर्गद्वार में दाह संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पुरी के उपजिलाधिकारी भवतरन लाल ने कहा कि कोविद-19 सकारात्मक मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है. इसलिए पुरी जिले के बाहर से आने वाले शवों का दाह संस्कार वर्जित किया गया है. केवल पुरी जिले के शवों को इस शर्त पर दाह संस्कार की अनुमति दी जाएगी कि व्यक्ति की मौत कोविद से नहीं हुई होगी.

उपजिलाधिकारी ने कहा कि मृतक के परिजनों को जिला प्रशासन के समक्ष मृत्यु के कारण के बारे में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.

यदि किसी व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई तो अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा. घर पर प्राकृतिक मौत के मामले में, रिश्तेदारों को अपनी पंचायत के संबंधित सरपंच से एक लिखित दस्तावेज बनाकर पेश करना होगा. इसी तरह के प्रतिबंध महोदधि के पास भी लगाये गये हैं. जिले में कोविद-19 मामलों में बढ़ती प्रवृत्ति के कारण बाहरी लोगों को समुद्र में इस तरह के अनुष्ठान करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है.

पिछले साल जुलाई में जिला प्रशासन ने भी बढ़ रहे कोविद-19 मामलों के कारण स्वर्गद्वार में बाहरी लोगों के दाह संस्कार पर प्रतिबंध लगा दिया था. हालांकि अक्टूबर में राज्य में विशेषकर पुरी जिले में सकारात्मक मामलों में भारी गिरावट के बाद से प्रतिबंध हटा दिया गया था.

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