भुवनेश्वर. राज्य में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. भारत विकास परिषद की ओर से इस आशय की एक जनहित याचिका दायर की गई है.याचिका में कहा गया है कि कोरोना काल जैसी वर्तमान स्थिति में बिजली शुल्क में बढ़ोतरी करना सही नहीं है. इस याचिका में ऊर्जा विभाग के सचिव समेत छह अन्यों को पक्ष बनाया गया है. इसमें कहा गया है कि अन्य राज्य की तुलना में ओडिशा में बिजली का उत्पादन काफी अच्छा होने के बाद भी बिजली के बिल में बढ़ोतरी करने का कोई तार्किक आधार नहीं है. इसलिए बिजली के शुल्क में बढ़ोत्तरी को वापस किया जाए. उल्लेखनीय की 4 अप्रैल से प्रति यूनिट 30 पैसे बिजली के बिल में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया था. ओडिशा विद्युत नियामक आयोग ने यह निर्णय लिया था.
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