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भुवनेश्वर में होल्डिंग टैक्स नहीं भरे तो घर को सील कर देगी बीएमसी

  •  कांग्रेस एवं भाजपा ने बीएमसी के निर्णय का किया विरोध

भुवनेश्वर. होल्डिंग टैक्स ना देने पर अब कार्रवाई की जाएगी. घर को सील कर दिया जाएगा.राजधानी भुवनेश्वर में होल्डिंग टैक्स वृद्धि करने को लेकर विभिन्न वर्ग से उठ रहे विरोध के स्वर के बीच भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) ने यह निर्देशनामा जारी किया है.बीएमसी के डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) की तरफ से महानगर निगम के सभी जोनल डिप्टी कमिश्नर को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि बहुत लोग होल्डिंग टैक्स नहीं दिए हैं. इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द ओपीडीआर एक्ट 1962 के तहत सर्टिफिकेट दायर करें. उसी तरह से जिन लोगों के खिलाफ सर्टिफिकेट प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनके मकानों को सील करने की दिशा में कदम उठाने के लिए निर्देश दिया गया है. राजस्व नुकसान को कम करने के लिए बीएमसी ने यह निर्देश जारी किया है. होल्डिंग टैक्स जमा ना करने वालों के बारे में वार्ड अधिकारी जेडीसी को जानकारी देंगे. सर्टिफिकेट केश दायर प्रक्रिया का वार्ड सुपरवाइजर निरीक्षण करेंगे. निर्देश का उल्लंघन करने वाले वार्ड अधिकारी एवं वार्ड सुपरवाइजर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की बात भी इस पत्र में उल्लेख किया गया है.
हालांकि वहीं दुसरी तरफ बीएमसी द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस ने विरोध किया है. दोनों ही पार्टियों ने इस जनखिलाफी बताया है. शुक्रवार को तो दोनों ही पार्टियां इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी की थी. भुवनेश्वर जिला भजापा की तरफ से बीएमसी कार्यालय का घेराव किया गया था. उसी तरह से भुवनेश्वर जिला कांग्रेस की तरफ से सामन्तरापुर स्थित बीएमसी जोनल कार्यालय का घेराव किया गया था.

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