कटक. गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणीग्राही जमानत के लिए फिर से हाईकोर्ट में गुहार लगाएं है। गंजाम जिला के गोलंथरा थाने में उनके खिलाफ दर्ज होने वाली तीन मामलों में जमानत के लिए पाणिग्रही हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं। हाईकोर्ट में अलग-अलग तीन जमानत याचिका उनकी ओर से दायर की गई हैं।
इससे पहले टाटा कंपनी में नौकरी देने के नाम पर रुपए वसूलने के आरोप संबंधित क्राइमब्रांच मामले में फरवरी 24 तारीख को हाईकोर्ट ने पाणीग्राही को सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद गोलंथरा थाने में ठगी करने के आरोप में दर्ज 3 मामलों में विधायक प्रदीप पाणीग्राही ने जमानत के लिए गंजाम जिला दौराजज की अदालत में याचिका दायर की थी। वहां जमानत खारिज होने के बाद अब इन तीनों मामलों में वह जमानत के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाए हैं।
ठीक इसी तरह गोलंथरा थाने में एक मामले में विधायक प्रदीप पाणीग्राही के साथ-साथ आईएफएस अधिकारी अभय कांत पाठक भी आरोपी हैं। गंजाम जिला और दौराजज ने उनकी भी जमानत याचिका को खारिज कर दी है। ऐसे में अभय कांत पाठक भी अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाएं हैं। आय से अधिक संपत्ति इकट्ठा करने के आरोप में आईएफएस ऑफिसर अभयकांत पाठक और उनके बेटे आकाश को वर्ष 2020 नवंबर 27 तारीख को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उसके बाद टाटा मोटर्स में नकली एमडी बनकर आकाश पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप आया था, जिसको लेकर क्राइमब्रांच जांच करने के साथ-साथ उसमें विधायक प्रदीप पाणीग्राही शामिल होने की बात जानकर वर्ष 2020 दिसंबर 3 तारीख को प्रदीप पाणीग्राही को गिरफ्तार किया था। ठगी के आरोप में पाणिग्रही के खिलाफ पिछले दिसंबर महीने में गोलंथरा थाना में मामला दर्ज की गई थी। ठीक इसी तरह जनवरी महीने में भी और एक ठगी मामला गोलंथरा थाने में दर्ज किया गया था। उस मामले में गोलंथरा थाना पुलिस पाणीग्राही को भुवनेश्वर के झारपाड़ा जेल से लाकर बरहमपुर एसडीजेएम की अदालत में हाजिर किया था। फिर अभयकांत पाठक और आकाश पाठक को भी उन दो मामलों में आरोपी पाया गया था। गौरतलब है कि, चार्टर विमान बुकिंग के बाबत 65 लाख 16 हजार रूपए ठगी करने को लेकर खारवेल नगर थाने में दर्ज होने वाले मामले में 2021 मार्च 1 तारीख को हाईकोर्ट ने अभयकांत और आकाश पाठक को सशर्त जमानत प्रदान किया था।
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