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विशेष राहत आयुक्त ने जारी की गाइडलाइन
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सभी संबंधित अधिकारियों को हालात पर नजर रखने के निर्देश
भुवनेश्वर. अन्य राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में बड़ी सभाओं के आयोजन और इसमें शामिल होने से बचने की सलाह लोगों को दी गयी है. अन्य राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए राज्य में एहतियातन विशेष राहत आयुक्त ने कुछ दिशानिर्देश जारी किया है.
उन्होंने कहा है कि कोविद-19 महामारी के खिलाफ एक साल की लंबी लड़ाई के बाद राज्य हालात को सुधारने में सक्षम हुआ है. राज्य में संक्रमण की संख्या को काफी हद तक कम हुई है. कोरोना संक्रमण में सुधार के मद्देनजर और लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए अधिकांश प्रतिबंधों में ढील दी गई और शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों को एक सीमित तरीके से खोलने के लिए अनुमति दी गयी है. यह शर्त थी कि
मूल कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का विधिवत पालन व निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन, यह देखा गया है कि कई स्थानों पर लोग नियमों के प्रति लापरवाही दिखा रहे हैं. बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना जैसे कि मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन लोग नहीं पहन रहे हैं. सार्वजनिक स्थान पर मास्क जरूरी है, हाथ को सेनिटाइज करना है. भीड़ में न्यूनतम एक मीटर शारीरिक दूरी बनायी रखनी और भीड़ में शामिल होने से बचना है. हालही में कोविद-19 वायरस के नए वेरिएंट के साथ कुछ मामलों का पता लगाने के अलावा, महाराष्ट्र में नए कोविद-19 मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है. कुछ राज्यों में मरीजों की संख्या बढ़ी है. इसलिए हमें बहुत सावधान रहने और सार्वजनिक स्थानों सहित सभी के द्वारा कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सख्त सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.
गाइड लाइन
- कार्यस्थलों, शैक्षिक संस्थानों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी, मास्क प्रयोग, सेनिटाइजेशन आदि को सुनिश्चित कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जांच करेंगे.
2- सभी बाजारों, सार्वजनिक स्थानों, हाट और अन्य जगहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से जनता में जागरूकता लाया जायेगा.
- सरकारी और निजी कार्यालयों / संस्थानों, शिक्षण संस्थान अपने संबंधित प्रतिष्ठानों में कोविद-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के उचित अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे.
- बड़ी सभाओं के आयोजन से बचना चाहिए और जहाँ भी अनुमति दी गयी हो (विवाह, अन्य सामाजिक / धार्मिक कार्य, खेल, मनोरंजन/ शैक्षणिक / सांस्कृतिक / किसी अन्य सभा / सभा, में कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा. भीड़ के आकार पर सख्ती से नजर रखी जायेगी. किसी भी बड़े आयोजन में किसी भी परिस्थिति में निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होनी चाहिए.
- स्कूलों में पर्याप्त और सेनिटाइजेशन के सख्त उपाय किए जाने चाहिए. कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों के अध्यापक और संबंधित अधिकारी कोविद-19 सुरक्षा का पालन सुनिश्चित करेंगे. मास्क पहनना, शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य होगी. थर्मल स्कैनिंग और हैंड वाश या सेनिटाइज़र के उपयोग का प्रावधान सबके लिए होना चाहिए.
- कोविद-19 लक्षण पाये जाने पर व्यक्ति को निकटतम स्वास्थ्य संस्थान को सूचित करना चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों की आवश्यक सलाह के अनुसार कार्य करना है.
- शैक्षणिक संस्थानों में अन्य किसी प्रकार की गतिविधियों अनुमति नहीं दी जाएगी.
- 8. होटल, रेस्तरां, ढाबे और सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना नियमों के पालन को लेकर
पुलिस अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जायेगी, ताकि प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके.
- जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे और कोरोना नियमों का पालन का निरीक्षण करेंगे. कोविद-19 दिशानिर्देश / प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है.
- कोविद-19 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी
दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोरोना मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है.
- संबंधित अधिकारियों को साप्ताहिक एक रिपोर्ट हर सोमवार को एसआरसी के कार्यालय में सौंपनी होगी.