भुवनेश्वर. बहुचर्चित नयागढ़ परी दुष्कर्म और हत्या मामले में पीड़ित परिवार को राज्य कानून सेवा प्राधिकरण की ओर से 9 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इस घटना में पीड़ित परिवार को मुआवजा प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था। इसके बाद ओडिशा राज्य कानून सेवा प्राधिकरण की ओर से मुआवजा देने के लिए ठोस कदम उठाया गया है और इसके लिए नयागढ़ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया गया था। नयागढ़ जिला कानून सेवा प्राधिकरण विक्टिम कंपनसेशन कमेटी इस संबंध में विचार करते हुए परिवार के अभिभावक यां परिवार सदस्यों को 9 लाख रुपए की मुआवजा देने के लिए निर्देश दिया है। नयागढ़ जिला जज, जिलाधीश, एसपी, सीडीएमओ, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को लेकर गठित समिति द्वारा यह निर्णय ली गई है। मुआवजा राशि के 50 फ़ीसदी तुरंत पीड़ित के परिवारवालों को देने के लिए ठोस कदम उठाने को नयागढ़ जिला कानून सेवा प्राधिकरण सचिव को निर्देश दी गई है। निम्न अदालत में इस घटना संबंध में तमाम ट्रायल खत्म होने के पश्चात बाकी के 50 फ़ीसदी की मुआवजा राशि परिवारवालों को प्रदान की जाएगी।
गौरतलब है, कि पिछले 14 जुलाई को परी गांव के रास्ते में खेलते समय कहीं लापता हो गई थी। फिर जुलाई 23 तारीख को परी की महज कुछ हड्डी,खोपड़ी, दांत और बाल मिला था। यह बात सामने के आने के पश्चात राज्य भर में चर्चा तूल पकड़ी थी और स्थानीय इलाके में सनसनी फैल गई थी। इसको लेकर हाईकोर्ट में दो जनहित याचिका भी दायर की गई थी। परी हत्या मामले में एसआईटी जांच करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया था।