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18 साल से कम उम्र के छात्र- छात्राओं के लिए वाहन न चलाने के लिए निर्देश

  • पकडे़ जाने होगी कार्रवाई, वाहन मालिक, स्कूल व छात्र- छात्राओं को देना पड़ेगा जुर्माना

  • सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपालों को निदेशालय ने पत्र लिखकर दी यह जानकारी

  • स्कूल बस नीति को भी कड़ाई से लागू करने के लिए कहा गया

भुवनेश्वर । अब 18 साल से कम उम्र के छात्र- छात्राएं वाहन लेकर स्कूलों में नहीं आ सकती। यदि किसी छात्र- छात्रा वाहन चलाते समय पकडे़ जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिक समेत स्कूल व छात्र- छात्राओं को भी जुर्माना देना पड़ेगा। उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में निर्देशनामा जारी किया गया है। इस संबंध में सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपालों को निदेशालय के उप निदेशक ने पत्र लिख कर यह जानकारी दी है। इस पत्र में कहा गया है कि नये ट्रैफिक नियम के लागू होने के बाद इस निर्देशनामा को कड़ाई से लागू करने तथा इस संबंध में छात्र- छात्राओं को जागरुक करने के लिए इस पत्र में हिदायद दी गई है। उन्होंने इस पत्र पत्र में स्कूल बस नीति को भी कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है। अब स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के लिए  तीन पहिया वाहन जैसे अपने क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाएं, इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसके साथ-साथ इस तरह के वाहन सुरक्षा नियमों को मान रहे हैं कि नहीं इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। सड़क सुरक्षा कानून के उल्लंघन पाये  जाने पर इस संबंध में आरटीओ को अवगत कराने के लिए इस पत्र में कहा गया है।

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