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परी मामला- नियमित सुनवाई के लिए मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित

नयागढ़. जिले के जदुपुर में पांच साल की बच्ची के अपहरण और हत्या से जुड़े सनसनीखेज मामले में बुधवार को किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने आरोपी के रूप में नियमित सुनवाई के लिए मामले को बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया. आरोपी 16 से 18 वर्ष के बीच पाया गया है.

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 15 (3) के तहत प्रावधानों के अनुसार, मामले को एक अदालत से दूसरे में स्थानांतरित किया गया. अदालत के सूत्रों ने कहा कि इस मामले को 5 फरवरी को बाल न्यायालय में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. आरोपी के वकील चंद्र विजय मिश्र ने कहा कि आरोपी बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि और इतिहास के प्रारंभिक मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर जेजेबी ने मामले को सुनवाई के लिए बाल न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है. इसके बाद इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी.

मामले के हस्तांतरण के बाद नाबालिग आरोपी को बाल न्यायालय में पेश किया गया.

इस बीच, एसआईटी के वकील विष्णु प्रसाद महापात्र ने कहा कि आरोपियों और अन्य दलीलों की लोवर वॉइस एनालिसिस (एलवीए) की जांच करने वाली जांच एजेंसी के आवेदन पर बाल न्यायालय में सुनवाई होगी.

इससे पहले दिन में आरोपी को अनुगूल स्थित जुवेनाइल होम से नयागढ़ लाया गया था और कड़ी सुरक्षा के बीच जेजेबी के सामने पेश किया गया.

5 जनवरी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने इस मामले की सुनवाई की थी और आरोपी को नाबालिग करार दिया था और इस मामले को किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया था. जन्म और मैट्रिक के प्रमाण पत्रों के आधार पर, पॉस्को अदालत ने बताया था कि अपराध होने पर आरोपी को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई थी. अदालत ने आरोपी पर नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराने की मांग वाली एसआईटी की याचिका को भी खारिज कर दिया.

20 दिसंबर को आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा के नेतृत्व में ओडिशा अपराध शाखा की विशेष जांच टीम  ने आरोपी को पॉस्को अधिनियम की 376-A, 376-AB, 364, 302, 201 आर/डब्ल्यू धारा 6 के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया था.

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