रायगढ़. मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को नए मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में रायगढ़ जिले में आरटीओ 1,13,500 रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अमरपुरा गांव का रहने वाला उल्लंघनकर्ता प्रकाश बंजारा बाइक पर पानी का ड्रम बेच रहा था. इसी दौरान कस्बे के डीआईबी स्क्वायर पर निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया. ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी चालान के अनुसार, बंजारा बिना हेलमेट के बाइक चला रहा था और वाहन के पास कोई पंजीकरण संख्या भी नहीं थी. सूत्रों के मुताबिक, उसने रजिस्ट्रेशन पूरा किए बिना ही एमपी से बाइक खरीदी थी और बिजनेस के मकसद से रायगढ़ चला आया था. उन्हें बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वैध ड्राइविंग लाइसेंस न रखने के लिए उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह, बीमा नहीं होने के लिए 2000 रुपये और हेलमेट नहीं रखने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. सीएच-VII 182-ए1 का उल्लंघन करने वाले डीलर द्वारा वाहन की बिक्री पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. रायगड़ा टाउन पुलिस स्टेशन में बाइक को हिरासत में लिया गया था और आरोपी को जुर्माना राशि जमा करने के लिए कहा गया है.
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