भुवनेश्वर. राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह खराब है. राज्य में दोषी को दंड देने की दर राष्ट्रीय दर से सबसे कम है. लाकडाउन के समय से महिला उत्पीड़न की संख्या सबसे अधिक है. लापता बच्चों को ढूंढने में राज्य पुलिस सफलता मात्र 27% है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से काफी कम है. इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में पुलिस सुधारों को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बार-बार झूठा हलफनामा देना दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस के प्रवक्ता निशिकांत मिश्र ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने न केवल सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, बल्कि राज्य के साढ़े चार करोड़ लोगों को भी मूर्ख बना रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस को तनाव से मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश व आसाम के तत्कालीन डीजीपी प्रकाश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दी. इसमें उन्होंने पुलिस सुधारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था. इसकी सुनवाई करते हुए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकार को भी पुलिस सुधारों को लेकर एक गाइडलाइन जारी कर इस कार्य के लिए निर्देश दिया था. पुलिस विभाग द्वारा जांच व कानून व्यवस्था को महत्व देते हुए पुलिस को तनाव मुक्त करने के उद्देश्य में कानून व्यवस्था को अलग करने की बात कही थी. इसके जवाब में 2007 , 2008 व 2013 में तीन बार राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा के जरिए उत्तर दिया है. इसमें राज्य सरकार ने भुवनेश्वर– कटक के कमिश्नरेट पुलिस में कानून व्यवस्था को जांच से अलग अलग कर दिये जाने की बात कही है. लेकिन सूचना अधिकार कानून के तहत मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने भुवनेश्वर-कटक कमिश्नर पुलिस में किसी भी थाने में कानून व्यवस्था को जांच को अलग-अलग नहीं किय़ा गया है. इसका मतलब यह है राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बार-बार झूठ बोला है तथा राज्य की जनता को भी अंधकार में रखा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि गृह विभाग के प्रमुख के नाते मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में दिए गए झूठे हलफनामे को लेकर स्पष्टीकरण दें. इस पत्रकार सम्मेलन में मनोरंजन दास रजनी व अन्य उपस्थित थे.
Home / Odisha / पुलिस सुधार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने बार-बार झूठ बोला – कांग्रेस
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