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लर्नर लाइसेंस की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी

भुवनेश्वर. राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने लर्नर लाइसेंस (एलएल) की वैधता बढ़ा दी है. जो लर्नर लाइसेंस 18 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई थी या 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त होगी, अब वह 31 मार्च, 2021 तक वैध रहेगा. परिवहन आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कोविद-19 महामारी के बीच लर्नर लाइसेंस धारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इस बीच, लर्नर लाइसेंस परीक्षण 16 नवंबर से राज्य में शुरू हो गए हैं.

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