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पुरी में हिरासत में हुई मौत के मामले में दिया गया पांच लाख अंतरिम मुआवजा

  • राज्य सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय को एक हलफनामे के माध्यम से सूचित किया

कटक. राज्य सरकार ने उड़ीसा उच्च न्यायालय को एक हलफनामे के माध्यम से सूचित किया है कि कथित पुरी में हिरासत में हुई मौत के मामले में पीड़ित के पिता को पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा प्रदान किया गया है. राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में उच्च न्यायालय को आगे बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पुरी द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है. अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 14 दिसंबर तय की है. पुरी स्थित वकील शरत कुमार रायगुरू ने अदालत की निगरानी में जांच करने और मृतक के परिवार को मुआवजा देने के अलावा मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. इस मामले में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुरी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है.

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