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अधिक किराया वसूलने पर निजी बस मालिकों को चेतावनी

भुवनेश्वर. यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) ने निजी बस मालिकों को चेतावनी दी है और याद दिलाया है कि इस तरह का काम बस परमिट की शर्तों का उल्लंघन करना है. यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि हमें सूचना मिली है कि कुछ स्टेज कैरिज ऑपरेटर्स प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम किराया की तुलना में सार्वजनिक रूप से यात्रियों से अधिक किराया वसूल रहे हैं. अगर ऐसा है कि तो यह परमिट शर्तों का उल्लंघन है. कार्रवाई की जा सकती है. राज्य परिवहन आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि स्टेज कैरिज ऑपरेटरों को इस कार्यालय के आदेश संख्या-5737 दिनांक 01.07.2020 के अनुसार परिवर्तत किराया ही वसूलने का निर्देश दिया गया है. विज्ञप्ति में पुनः किराया बताया गया है. बरमुंडा बस स्टैंड से सभी जिला मुख्यालयों तक विभिन्न श्रेणियों की बस श्रेणियों के लिए बस किराया चार्ट इस प्रकार है.

साधारण बस-72 पैसे प्रति किमी, एक्सप्रेस बस 75 पैसे प्रति किमी, डीलक्स 105 पैसे प्रति किमी और एसी डीलक्स बस 127 पैसे प्रति किमी होगी.

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