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ओडिशा में दीपावली पर फटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक, 10 से 30 नवंबर तक प्रतिबंध

भुवनेश्वर.  इस बार दीपावली के अवसर पर फटाखें नहीं फोड़े जा सकते हैं. फटाखों की बिक्री पर भी इस बार रोक होगी. पूरे राज्य में फटाखों की बिक्री व इस्तेमाल प रोक लगायी गयी है. कोरोना के कारण यह रोक लगाई गई है. राज्य के विशेष राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा मंगलवार की शाम को इस संबध में आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई. एसआरसी कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि दीपावली पर्व को पारंपारिक रूप से मिट्टी के दीये, मोमबत्ती व अन्य आलोक सज्जा द्वारा मनाया जा सकता है. लेकिन कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखकर इस बार फटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगाया गया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोविद महामारी के समय फटाखों के इस्तेमाल के बाद व ठंड के कारण संक्रमण में बढ़ोत्तरी की आशंका को ध्यान में रख कर यह निर्णय किया गया है. आगामी 14 नवंबर को दीपावली होने के कारण आगामी 10 से 30 तक फटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण रुप से रोक होगी. यदि कोई व्यक्ति इस नियम को उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून-2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.प्रशासन व पुलिस इस बारे में कार्रवाई करेगी. विज्ञप्ति में कहा गया है कि आम तौर पर बुजुर्ग, बच्चों व बीमारियों से पीड़ित लोगों में श्वास से संबंधित समस्या रहती है. फटाखे फोड़ने के कारण अत्य़धिक मात्रा में नाइट्रस अक्साइड, सलफर डाई अक्साइड व कार्बन मनोक्साइड जैसे रसायन निकलते हैं. इससे श्वास लेने की समस्या उत्पन्न होती है. इस कारण होम आईसोलेशन में रहने वाले कोरोना संक्रमितों के प्रभावित होने की आशंका है. इसे ध्यान में रखकर उपरोक्त निर्णय लिया गया है.

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