कटक. मां दुर्गा की प्रतिमा की चार फीट से अधिक ऊंचाई को लेकर नौ पूजा कमेटियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने चार फीट से अधिक ऊंचाई रखने की अनुमति दे दी है. एडवोकेट जनरल की ओर से पेश की गयी रिपोर्ट के बाद अदालत का यह निर्णय आया है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले इससे पहले राज्य सरकार ने कोविद-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए मूर्तियों की ऊँचाई को चार फीट तक सीमित कर दिया था, क्योंकि लम्बी मूर्तियों के लिए विस्तृत विसर्जन की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे पहले कुछ स्थानों पर मूर्तियों की ऊंचाई इससे ऊपर पहुंच चुकी थी. इसके बाद विधि-विधान का हवाला देते हुए मामला अदालत में पहुंचा था. हालांकि इस फैसला को अन्य कोई कोई बतौर उदाहरण पेश नहीं कर सकता है और विसर्जन प्रशासन के अनुसार करना होगा. इससे पहले 16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने एडवोकेट जनरल को निर्देश दिया था कि वह कुछ निर्माणाधीन मूर्तियों की चार फीट की ऊँचाई से अधिक ऊँचाई स्थिति पर रिपोर्ट पर प्रस्तुत करे. कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि मूर्तियों की सुरक्षा बनी रहे. महाधिवक्ता को कटक में फ़िरंगी बाज़ार पूजा समिति, ऊपरी तेलंगा बाज़ार समिति समेत नौ पंडालों में मूर्तियों की स्थिति को देखने के बाद स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने करने के लिए निर्देश दिया गया था.
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