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दुकानों को खोलने के लिए मिली राहत
ब्रह्मपुर. राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित गंजाम जिले में अगस्त के लिए गाइडालाइन जारी कर दी गयी है. यह गाइडालाइन जिलाधिकारी विजय अमृत कुलांगे ने आज जारी की. अगस्त महीने के लिए कई प्रतिबंध लगाए गये हैं. आज एक प्रेस मीटिंग में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के प्रवेश और निकास की सीमाएं अगस्त अंत तक सील रहेंगी. इस दौरान किसी आम आदमी को आने-जाने नहीं दिया जायेगा. केवल चिकित्सा, इमरजेंसी और आधिकारिक काम वाले लोगों को आने-जाने की अनुमति दी जाएगी. शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अंतर-जिला गतिविधि पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा. प्रशासन ने जिले में दुकानें खोलने के समय में ढील दी है. इस दौरान कोविद के सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए दुकानें सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी. दुकानदारों को ग्राहक डायरी बनाए रखने और बैरिकेड्स लगाने के लिए कहा गया है. दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि रात का कर्फ्यू राज्य में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक चल रहा है, लेकिन गंजाम में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कर्फ्यू शाम चार बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लागू होगा. इसके अलावा राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार साप्ताहिक बंदी जारी है.
ब्रह्मपुर नगर निगम की सीमा सील
ब्रह्मपुर के एसपी पिनाक मिश्र ने कहा कि ब्रह्मपुर नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसकी सीमाओं को भी सील कर दिया गया है. लोगों को आपात स्थिति के मामले में सीमाओं को पार करने अनुमति पास दिखाने पर दी जायेगी. पास को 100 डायल करके पाप्त किया जा सकता है.
पत्रकार सम्मेलन में गंजाम के पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार राय, बीएमसी आयुक्त चक्रवर्ती सिंह राठौड़, एसडीएम सिंधे दत्तात्रेय भाउसाहब भी उपस्थित थे.