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परिवहन आयुक्त को 15 नवम्बर तक रिपोर्ट देने के निर्देश
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कुर्नूल बस दुर्घटना के बाद सरकार सख्त
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वाहन पंजीकरण नियमों के उल्लंघन पर जांच के आदेश
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कम शुल्क के कारण ओडिशा में करवा रहे पंजीकरण
भुवनेश्वर। कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) में हाल ही में हुई बस दुर्घटना के बाद ओडिशा परिवहन विभाग ने गंभीर चिंता जताई है। जानकारी के अनुसार, कई ऐसे वाहन जो ओडिशा में पंजीकृत हैं, वे पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में संचालित हो रहे हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने राज्य परिवहन आयुक्त को विस्तृत जांच कर 15 नवम्बर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
विभागीय अधिसूचना के अनुसार, पड़ोसी राज्यों के कुछ बस मालिक ओडिशा में कम पंजीकरण शुल्क होने के कारण यहां अपने वाहनों का पंजीकरण करा रहे हैं। परिवहन आयुक्त को इस पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
बस संचालकों के लिए नए सुरक्षा निर्देश जारी
विभाग ने बस संचालकों के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और परिवहन नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरूकता शिविर होंगे आयोजित
अधिकारियों ने बस चालकों, परिचालकों और मालिकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने की सलाह दी है, ताकि जिम्मेदार ड्राइविंग और समय-समय पर वाहन रखरखाव की संस्कृति विकसित हो। साथ ही सभी यात्री बसों की नियमित अग्नि सुरक्षा जांच अनिवार्य की गई है, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
बसों में अग्नि सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य
1 अक्टूबर 2025 से सभी बसों में फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम (एफडीएएस) और फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम (एफडीएसएस) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे वाहन परमिट की शर्तों में शामिल किया जाएगा।
जीरो फेटालिटी फोर्टनाइट में चलेगा विशेष अभियान
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जीरो फेटालिटी फोर्टनाइट के दौरान बसों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमों के तहत संचालित होगा। यह कदम ओडिशा सरकार की सड़क सुरक्षा और यात्री संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे अंतरराज्यीय बस परिचालन में पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी।
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