-
कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने लिया निर्णय
भद्रक. जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों पर नियंत्रण पाने के प्रयास के तहत भद्रक में भी हर शनिवार और रविवार को शटडाउन किया जायेगा. यह निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है. जिलाधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि जुलाई माह तक हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से शटडाउन रहेगा.
उन्होंने कहा कि जुलाई महीने तक यह शटडाउन हर शनिवार सुबह पांच बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह पांच बजे तक चलेगा. उन्होंने बताया कि जिले में बीते कुछ दिनों के दौरान कोरोना के काफी मामले बढ़े हैं. इसलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है. इस दौरान भद्रक जिले में सरकारी-गैरसरकारी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी. हालांकि इस दौरान चिकित्सा संस्थान, जैसे अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम और दवा की दुकानें खुली रहेंगी.
सिर्फ चिकित्सा दल और एंबुलेंस का परिवहन को छूट होगी. जिला, नगरपालिका प्रशासन, पुलिस, अग्निशमन विभाग, इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, टेलीकाम सेवाएं और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. जिला पुलिस अधीक्षक के चिह्नित प्रिंट और इलेक्ट्रानिक्स मीडिया को छूट रहेगी. जलापूर्ति, सेनिटाइटेशन और सफाई कर्मचारियों को छूट रहेगी. इसके साथ-साथ बिजली की आपूर्ति और वितरण, सामानों लोडिंग-अनलोडिंग, भारतीय प्रतिष्ठान, कारखाने और संबंधित निर्माण गतिविधियाँ, आईटी/आईटीईएस, होटल और हॉस्पिटैलिटी इकाइयों सहित-सेवा क्षेत्र के उद्योग,
सभी कृषि, बागवानी और संबद्ध गतिविधियाँ, सभी डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, और संबद्ध गतिविधियाँ, रेल का आवागमन, राजमार्गों पर आवश्यक परिवहनों और वाहनों का आवगमन, रेल और सड़क मार्ग से यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों से सार्वजनिक परिवहन, निजी वाहनों और टैक्सियों (ओला, उबर, आदि जैसे एग्रीगेटर्स द्वारा कैब सहित) को, जिला प्रशासन द्वारा अनुमति के साथ-विवाह और अंतिम संस्कार को, सक्षम व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षण, चिकित्सा या अन्य आपात स्थितियों के मामले में किसी भी व्यक्ति को ले जाने को छूट होगी. एटीएम और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थान जैसे आरबीआई, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और उनके संबद्ध कार्यालयों, संबंधित कर्मियों और गतिविधियों की आवाजाही के क्लियरिंग हाउस का संचालन,
जमाटो, स्विगी, आदि जैसे रेस्तरां और एग्रीगेटर्स द्वारा भोजन का वितरण जारी रहेगा.
अखबारों के वितरण के लिए सुबह 5 से 8 बजे के बीच छूट होगी. एलपीजी वितरण, रसोई गैस होम डिलिवरी और संबंधित सुविधाओं, कर्मियों, और वाहनों के आवागमन की छूट होगी. आपातकालीन ड्यूटी में लगे या आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े अधिकारी जिला प्रशासन / कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश की एक प्रति अपने वाहनों पर प्रदर्शित करेंगे/बाहर ले जाते समय इसे अपने साथ ले जाएंगे.
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि आदेश का कोई भी उल्लंघन करते पाया गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और आईपीसी के दंडात्मक प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.