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ओडिशा सरकार ने पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट नीति लागू की

  •     नवीकरणीय ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने ऊर्जा भंडारण अवसंरचना को तेजी से विकसित करने और नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में बेहतर तरीके से शामिल करने के उद्देश्य से पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) नीति अधिसूचित की है। ऊर्जा विभाग ने जारी किए गए बयान में कहा कि पीएसपी अब भारत की ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया के लिए अहम सहायक बनकर उभर रहे हैं।

इस नीति के तहत अधिशेष ऊर्जा को ऑफ-पीक घंटों में संग्रहित कर पीक डिमांड या नवीकरणीय ऊर्जा की कमी होने पर उपयोग किया जा सकेगा, जिससे लागत प्रभावी और लंबी अवधि का ग्रिड-स्तरीय भंडारण संभव होगा।

ग्रिडको को नोडल एजेंसी बनाया गया

ऊर्जा विभाग ने बताया कि ग्रिडको को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो स्वयं-चिह्नित और राज्य-चिह्नित दोनों प्रकार की परियोजनाओं के आवंटन की जिम्मेदारी संभालेगी। विभाग ने 45 संभावित पीएसपी स्थलों की सूची ग्रिडको की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की है। नीति के क्रियान्वयन के लिए संचालन दिशानिर्देश 17 सितंबर, 2025 को अधिसूचित किए गए हैं।

परियोजनाएं 40 वर्षों की रियायत अवधि के साथ होंगी लागू

नीति के अनुसार, सभी परियोजनाएं बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (बूट) मॉडल पर 40 वर्षों की रियायत अवधि के साथ लागू होंगी, जिसे 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। रियायत अवधि पूरी होने के बाद परियोजनाओं का हस्तांतरण राज्य सरकार को होगा, सिवाय कैप्टिव पीएसपी के।

तेज मंजूरी और प्रभावी होगा क्रियान्वयन

उपमुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव ने इस नीति को ग्रिड स्थिरता और नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि तेज मंजूरी और प्रभावी क्रियान्वयन से ओडिशा में पीएसपी क्षमता को तेजी से बढ़ाया जाएगा।

ओरेप-22 के सभी लाभ मिलेंगे

नीति के तहत पीएसपी परियोजनाओं को ओडिशा नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2022 (ओरेप-22) के सभी लाभ मिलेंगे। साथ ही बिजली शुल्क व क्रॉस-सब्सिडी अधिभार से छूट, गैर-उपभोज्य उपयोग के लिए जलकर से छूट और मुफ्त बिजली या एलएडीएफ योगदान की अनिवार्यता से भी मुक्ति दी गई है।

केंद्रीय बजट और नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन भी मिलेगा

ऊर्जा विभाग ने बताया कि पीएसपी डेवलपर्स को केंद्रीय बजटीय सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा प्रोत्साहन भी मिलेगा, यदि इनपुट ऊर्जा राज्य के भीतर के स्रोतों से ली जाए। वहीं, बाहर से ऊर्जा लेने पर कोई दंड नहीं लगेगा। हालांकि, जो परियोजनाएं आईपीआर प्रोत्साहन ले रही होंगी, वे इस नीति या ओरेप-22 का लाभ नहीं उठा पाएंगी।

मजबूत और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित भविष्य की नींव

उपमुख्यमंत्री सिंहदेव ने कहा कि इस नीति के जरिए ओडिशा एक मजबूत और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित भविष्य की नींव रख रहा है। यह सतत विकास और जलवायु-संवेदी प्रगति की दिशा में निर्णायक कदम है।

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