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डीजे, लेजर लाइट और पटाखों पर लगा प्रतिबंध
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विसर्जन शोभायात्रा में केवल पारंपरिक वाद्ययंत्रों की अनुमति
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शांति और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
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आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
भुवनेश्वर। दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव को शांतिपूर्ण और परंपरागत तरीके से मनाने के लिए इस बार कमिश्नरेट पुलिस ने कड़े नियम लागू किए हैं। सोमवार को पुलिस सेवा भवन में हुई तैयारी बैठक में निर्णय लिया गया कि विसर्जन (भसानी) शोभायात्रा के दौरान डीजे, लेजर लाइट और पटाखों का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शोभायात्रा में केवल पारंपरिक वाद्ययंत्र ही बजाने की अनुमति होगी।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह कदम उत्सव की पवित्रता बनाए रखने और ध्वनि एवं प्रकाश प्रदूषण कम करने के लिए उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मां दुर्गा का पर्व बिना किसी बाधा के शांति से मनाया जा सके।
बैठक में प्रशासन और समितियों की मौजूदगी
बैठक में खुर्दा और कटक जिला कलेक्टर, ट्विन सिटी पुलिस कमिश्नर, सीएमसी और बीएमसी के मेयर, स्थानीय विधायक और विभिन्न पूजा समितियों के पदाधिकारी आमंत्रित थे। हालांकि, भुवनेश्वर-मध्य विधायक अनंत नारायण जेना, उत्तर विधायक सुशांत कुमार राउत, जटनी विधायक विभूति भूषण बलबंतराय और भुवनेश्वर की मेयर सुलोचना दास बैठक में शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था।
समितियों ने जताई उम्मीदें
एक पूजा समिति पदाधिकारी ने कहा कि प्रशासन और समितियों के बीच बातचीत बहुत जरूरी है। इससे हमें अपनी समस्याएं रखने का मौका मिलता है। तैयारी बैठक में हम मुद्दे उठाते हैं और लगभग 50 फीसदी समस्याएं हल हो जाती हैं। यदि और अधिक मुद्दों का समाधान हो तो बेहतर होगा।
हाई कोर्ट का सख्त निर्देश
उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त को ओडिशा हाई कोर्ट ने भी नए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिनमें सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों पर अस्थायी तोरण (पंडाल गेट) बनाने पर रोक लगाई गई है। अदालत ने कहा कि ऐसे ढांचे बनाने से पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए।