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बालेश्वर के नीलगिरि इलाके से हुई गिरफ्तारी
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तीन विशेष दस्ता किया गया था गठन
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बीजद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से किया निलंबित
भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से बीजू जनता दल के कार्पोरेटर अमरेश जेना को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में कमिश्नरेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें बालेश्वर के नीलगिरि इलाके से रविवार को गिरफ्तार किया।
इस मामले में आरोप लगने के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने इस मामले में पहले से तीन विशेष दस्ता का गठन किया था। इससे पहले कमिश्नरेट पुलिस ने जेना के पांच सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें कल न्यायालय में पेश किये गया था। उनकी जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
पुलिस ने बताया कि प्रमुख बीजद नेता जेना पर लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 64(2) (बलात्कार), 89 (महिला की अनुमति के बिना गर्भपात करना), 296 (अश्लील कृत्य) और 352 (आपराधिक धमकी) के अलावा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बुधवार को लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में ही शिकायत दर्ज कराई थी।
इससे पहले शनिवार को पुलिस ने जेना के पांच साथियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांचों लोग खुर्दा और जगतसिंहपुर जिलों के विभिन्न इलाकों से हैं और उनकी ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गौरतलब है कि 19 वर्षीय एक महिला ने लक्ष्मीसागर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत में बीजद पार्षद पर बलात्कार, भ्रूण हत्या, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है। फरार होने के दौरान जेना ने मीडिया के एक वर्ग को बताया कि वह निर्दोष हैं और सत्तारूढ़ भाजपा ने उसे फंसाया है।
अपनी शिकायत में, पीड़िता ने आरोप लगाया कि पार्षद ने 17 साल की उम्र में शादी का वादा करके उसका यौन शोषण किया। उसका दावा है कि जेना उसे पुरी ले गया, शारीरिक संबंध बनाए और फरवरी 2024 में, जब वह अभी भी नाबालिग थी, उसे गोलियां देकर दो महीने का गर्भ गिराने के लिए मजबूर किया।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे धमकाया गया और इस बारे में किसी को न बताने की हिदायत दी गई। इस बीच, पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसका बयान दर्ज किया। गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीजद ने जेना को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया।