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वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी किया सर्कुलर
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के किसी भी विभाग द्वारा वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना आउटसोर्सिंग के तहत किसी भी प्रकार की नई नियुक्ति या पहले से स्वीकृत पदों का नवीनीकरण नहीं किया जा सकेगा।
वित्त विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक परिपत्र में सभी विभागों को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि बिना औपचारिक स्वीकृति के किसी भी नई आउटसोर्सिंग नियुक्ति की शुरुआत नहीं की जा सकती। यह प्रावधान पहले से स्वीकृत पदों के नवीनीकरण पर भी लागू होगा।
नवीनीकरण पर भी आवश्यक होगी अनुमति
अगर किसी विभाग को पूर्व में आउटसोर्सिंग के लिए अनुमति मिली है, तब भी नवीनीकरण के समय उन्हें पुनः अनुमति लेनी होगी। हालांकि, यदि नवीनीकरण के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या पहले से स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं है, तो उस स्थिति में वित्त विभाग की पुनः स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।
लेकिन यदि नवीनीकरण के समय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो अतिरिक्त संख्या के लिए पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
अनाधिकृत नियुक्तियों पर सख्ती
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले विभागों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही अनाधिकृत आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के लिए भुगतान को भी रोका जा सकता है।
पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन की दिशा में कदम
यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, वित्तीय जवाबदेही और सार्वजनिक धन के कुशल उपयोग सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर होने वाली अनियोजित और अनधिकृत नियुक्तियों पर नियंत्रण लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है।