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मोटर यान कानून में और तीन माह की ढील

  • विधानसभा में हंगामे के बाद परिवहन मंत्री का ऐलान

  • पहली मार्च से कड़ाई से लागू होगा यह कानून

  • पहली सितंबर से एक नवंबर तक 5 लाख 25 हजार लोगों ने लिया है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

भुवनेश्वर – संशोधित मोटर यान कानून को दिसंबर के पहली तारीख से कड़ाई पूर्वक लागू न करने के राज्य सरकार के निर्णय को और तीन माह बढ़ा दिया गया है। अब पहली मार्च से इस कानून को कड़ाई से लागू किय़ा जाएगा। राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन कार्यालयों में लोगों की भारी भीड़ को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने इसे और तीन माह बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन किया है। उन्होंने बताय़ा कि तेज गति से गाड़ी चलाना. गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट का इस्तेमाल न करना, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर वाहनों की जांच होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भी विभिन्न परिवहन कार्यालयों में भारी भीड़ है। लोग आवश्यक दस्ताबेज नहीं करा पाये हैं। इस कारण मुख्यमंत्री ने और तीन माह समय देने का निर्णय़ किया है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को विधानसभा में सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों ने इस मुद्दे को उठाया था कि संशोधित मोटर यान कानून को दिसंबर की पहली तारीख से कड़ाई पूर्वक लागू न किया जाए। इसकी अवधि को तीन माह और अधिक बढ़ा दिया जाए। परिवहन विभाग के कार्यालयों में आवश्यक संख्या में कर्मचारी न होने के कारण लोगों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। इस कारण इसके लिए कम से कम और तीन माह का समय लोगों को दिया जाए। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों ने गुरुवार को यह मांग की। इसके जवाब में विधानसभा के अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र ने कहा कि राज्य के परिवहन मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे। शून्यकाल में बीजद विधायक देवी प्रसाद मिश्र ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी एक दिसंबर से इस कानून को कड़ाई से लागू करने की घोषणा की है। राज्य के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस कारण लोगों को लाइसेंस व अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने में दिक्कतें आ रही हैं। लोगों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इसमें बुजुर्ग व महिलाएं भी शामिल हैं। इस कारण इस अवधि को कम से कम तीन माह और बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्र से अनुरोध किया कि वह परिवहन मंत्री को इस संबंध में घोषणा करने के लिए निर्देश दें। कांग्रेस विधायक ताराप्रसाद वाहिनीपति ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कोरापुट के आरटीओ कार्यालय में केवल चार कर्मचारी हैं। सैकड़ों लोग लाइसेंस व अन्य कामों के लिए सुबह से पंक्ति में खड़े हैं। लोगों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखकर इसे तीन माह और बढ़ाया जाए। बीजद के एक अन्य विधायक तथा पूर्व मंत्री प्रदीप महारथी ने कहा कि लोगों में इस बात की चर्चा हो रही है कि पहली दिसंबर से लोगों पर जिजिया कर लगाया जाएगा, लेकिन परिवहन विभाग के कार्यालयों में आवश्यक संख्या में कर्मचारियों के न होने के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इसे और तीन माह के लिए बढ़ा दिया जाए। उल्लेखनीय है कि नया मोटर वाहन कानून देशभर में लागू होने के बाद लोगों को आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इसे कड़ाई से लागू न करने का निर्णय किया था और कहा था कि एक दिसंबर से कानून कड़ाई से लागू होंगे। तब तक सारे लोग अपना लाइसेंस व अन्य दस्ताबेज बना लें।

पहली सितंबर से एक नवंबर तक 5 लाख 25 हजार लोगों ने लिया है लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस

नया मोटर वाहन कानून के लागू होने के बाद यानी पहली सितंबर से पहली नवंबर तक राज्य के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में कुल 8 लाख 89 हजार 93 लोगों ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इस अवधि में इसमें से 5 लाख 25 हजार 968 लोगों ने लर्निंग लाइंसेस प्राप्त कर लिया है। राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा ने विधानसभा में इस संबंधी सवाल के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 1 लाख 44 हजार 545 लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि परिवहन कार्यालय में दलालों पर कार्रवाई की गई है। इस अवधि में राज्य के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में से 125 दलालों को गिरफ्तार किया गया है।

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