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सामान्य प्रशासन और जन शिकायत विभाग ने परिपत्र जारी किया
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कहा- पदोन्नति के लिए अद्यतन संपत्ति विवरणी जमा करना अनिवार्य
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने अपने कर्मचारियों को 2024 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरणी 31 जनवरी, 2025 तक दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सामान्य प्रशासन और जन शिकायत विभाग ने सभी सरकारी विभागों, विभागाध्यक्षों, राजस्व मंडल आयुक्तों और कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेटों को एक परिपत्र जारी कर कहा है कि वार्षिक संपत्ति विवरणी निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से दाखिल की जानी चाहिए।
परिपत्र में कहा गया कि ओडिशा सरकारी सेवक आचरण (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक के सभी सरकारी सेवकों को हर वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपनी पूरी और सटीक संपत्तियों, जिनमें चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं, का विवरण उनकी मूल्यों के साथ घोषित करना आवश्यक है। यह विवरण एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से 31 जनवरी तक ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि पदोन्नति के लिए अद्यतन संपत्ति विवरणी जमा करना अनिवार्य है। सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी, 2025 तक पोर्टल के माध्यम से अपनी संपत्ति का विवरण जमा करना होगा।
परिपत्र में यह भी कहा गया कि संपत्ति विवरणी हार्ड कॉपी में किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही विभागीय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के कर्मचारियों को इस प्रक्रिया के प्रति जागरूक करें।