भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने मंगलवार को भांग को मादक पदार्थ घोषित किया है। आबकारी विभाग ने ओडिशा आबकारी अधिनियम, 2008 (ओडिशा अधिनियम 10, 2013) की धारा 2 के उपखंड (टी) के तहत यह घोषणा की है।
भांग भारतीय भांग के पौधे के पत्तों या छोटे डंठलों से बनाई जाती है, जिसे राज्य के विभिन्न हिस्सों में धूम्रपान, चबाकर, खाकर या विभिन्न पेयों में मिलाकर पिया जाता है।
सरकार की अधिसूचना के अनुसार, भांग के सेवन से व्यक्ति में उत्तेजना, शत्रुता, असमंजस, भ्रम और सोचने में विकार जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।
इससे पहले मई 2023 में, ओडिशा सरकार ने राज्य के सभी शिव मंदिरों में भांग के उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया था।
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