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कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम को सुप्रीम कोर्ट से राहत

  •  हाईकोर्ट के चुनाव रद्द करने के निर्णय पर लगाई रोक

भुवनेश्वर। कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकीम को सुप्रीम कोर्ट ने राहत प्रदान की है। ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा विधानसभा चुनाव को अवैध घोषित किये जाने के खिलाफ मुकीम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी।

उल्लेखनीय है कि गत चार मार्च को बारबाटी कटक चुनाव अनियमितता मामले में विधायक मोहम्मद मुकीम के चुनाव के हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। आपराधिक मामलों के बारे सही जानकारी हलफनामें न दिये जाने के आरोप में कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध ठहराया था। हाईकोर्ट ने कटक-बारबाटी अब विधायक शून्य होने की घोषणा की थी। जस्टिस संगम कुमार साहू को लेकर गठित खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया था। 2019 में उनसे चुनाव हारने वाले पूर्व विधायक तथा देवाशीष सामंतराय ने इस सबंध में आवेदन किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था।

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