भुवनेश्वर. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब अपराध होगा. राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने पत्रकार सम्मेलन में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके लिए गाइडलाइन में आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं. अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पहले तीन बार दो-दो सौ रुपये तथा इसके बाद पांच सौ रुपये का जुर्माना होगा. उन्होंने बताया कि प्रखंड विस्तार अधिकारी, अतिरिक्त तहसीलदार, पुलिस एएसआई व म्युनिसिपालटी वार्ड आफिसर इस जुर्माने को वसूल सकेंगे.
राज्य में कोरोना का नया मामला नहीं
भुवनेश्वर. राज्य में कोई और कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है. राज्य के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग ने ट्विट कर यह जानकारी दी है. विभाग की ओर से कहा गया है कि गुरुवार को कुल 843 नमूने परीक्षण के लिए भेजे गये थे. सभी नमूने नेगेटिव आये हैं. राज्य में अब तक 7577 नमूने परीक्षण किये गये हैं. इसमें से 60 पाजिटिव निकले हैं.
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