भुवनेश्वर. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दूसरे चरण का लाकडाउन की घोषणा करते हुए इसे तीन मई तक बढ़ा दिया गया है. वहीं हाईकोर्ट ने आगामी 20 अप्रैल से कोर्ट को एक घंटे तक खुले रखने के लिए निर्देश जारी किया है. हाईकोर्ट के निर्देश में कहा गया है कि सुबह जिन न्यायालयों में काम होता था, वहां सुबह 9 से 10 बजे तक खुलेगा. सुबह की सिटिंग जिम कोर्ट में नहीं होती है, वहां दिन में 11 से 12 बजे तक कोर्ट खुला रहेगा. अगला आदेश तक यह जारी रहेगा.
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