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4 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

  • गिरफ्तारों की संख्या हुई चार

भुवनेश्वर। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), भुवनेश्वर ने 4 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण धोखाधड़ी में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद इफ्तेकर आसिफ खान के रूप में हुई। इसे कटक से गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले ईओडब्ल्यू ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये हैं अब्दुल हयी, प्रकाश कुमार महापात्र और मोहम्मद मुस्तकीम रजा। इफ्तेकर को शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, कटक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियब्रत पंडा द्वारा दायर शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2019-21 से, नुआपाटणा शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक और पूर्व वरिष्ठ सहायक ने एमडी इफ्तिखार खान सहित तीन ऋणदाताओं के साथ साजिश में फर्जी एलआईसी पॉलिसियों के खिलाफ 25 ऋण स्वीकृत किए थे, जिनमें से 8 ऋणों की राशि 4.13 करोड़ रुपये थी और उनकी की वसूली नहीं हो सकी।

जांच से पता चला कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (नुआपाटणा शाखा) के शाखा प्रबंधक एसके अब्दुल हयी और वरिष्ठ सहायक प्रकाश कुमार महापात्र ने फर्जी/जाली एलआईसी पॉलिसियों की सुरक्षा के खिलाफ धोखाधड़ी से 25 ऋण स्वीकृत किए थे। इसके अलावा, वे नए ऋण स्वीकृत करके ऋणों का नवीनीकरण करते रहे।

आर्थिक अपराध शाखा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इफ्तिखार आसिफ खान ने खुद को बीमित व्यक्ति के रूप में दिखाते हुए एक एलआईसी पॉलिसी के खिलाफ 47 लाख रुपये के तीन ऋण लिये थे, जबकि वास्तव में, पॉलिसी किसी पवन कुमार गुप्ता के नाम पर थी। फिर, वही पॉलिसी तीनों ऋणधारकों को अपना नाम बदलकर जीवन बीमा के रूप में सुरक्षा के रूप में दी गई है।

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