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बालेश्वर रेल हादसे के तीन आरोपी सीबीआई की रिमांड में

  • आरोपियों से हादसे के बारे में होगी पूछताछ

  • एक अन्य अधिकारी भी किया गया तलब

इण्डो एशियन टाइम्स, भुवनेश्वर।

बालेश्वर जिले के बाहनगा में दो जून को हुई रेल दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार तीन रेल कर्मियों को सीबीआई की टीम ने पूछताछ के लिए पांच दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। विशेष सीबीआई अदालत ने यहां देश की प्रमुख जांच एजेंसी को तीन आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी है।

अदालत ने सीबीआई को आरोपियों को आज से 11 जुलाई तक रिमांड पर लेने की अनुमति दे दी। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को पांच दिन की रिमांड पर लेने की मांग की थी।

आरोपियों को अदालत में पेश करने से पहले सीबीआई ने यहां कैपिटल हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल जांच कराई थी। इससे पहले कल दिन में सीबीआई ने तत्कालीन वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिग्नल), बालेश्वर अरुण कुमार मोहंता, तत्कालीन वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिग्नल), सोरो मोहम्मद अमीर खान और तत्कालीन तकनीशियन, बालेश्वर पप्पू कुमार गिरफ्तार किया था। इन पर आईपीसी की धारा 304 और 201 और रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत बीते 2 जून को बालेश्वर जिले के बाहनगा बाजार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में मामला दर्ज किया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने शनिवार को भुवनेश्वर के बाहरी इलाके चंदका पुलिस स्टेशन में तीन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी की पांच सदस्यीय टीम आज सुबह तीन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए चंदाका पुलिस स्टेशन पहुंची। बालेश्वर में तैनात तीनों अधिकारियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के कारण तीनों को सीबीआई कार्यालय के बजाय चंदका पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने मामले के संबंध में एक अन्य रेलवे कर्मचारी को भी तलब किया है।

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