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सौम्य रंजन महापात्र की विधवा विद्याभारती पंडा, पूर्व डीएफओ संग्राम बेहरा और कूक मन्मथ कुम्भ सात जुलाई तक पेश होने का निर्देश
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अदालत ने उनके खिलाफ मामले को खारिज करने की याचिका भी रद्द की
इण्डो एशियन टाइम्स,भुवनेश्वर।
परलाखेमुंडी के पूर्व सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) सौम्य रंजन महापात्र की मौत के मामले में उनकी पत्नी विद्याभारती पंडा, पूर्व परलाखेमुंडी प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) संग्राम बेहरा और कूक मन्मथ कुम्भ के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, परलाखेमुंडी एसडीजेएम कोर्ट ने तीनों को 7 जुलाई को उसके सामने पेश होने का निर्देश देते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके अलावा, अदालत ने उनके खिलाफ मामले को खारिज करने की याचिका भी खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि जून में विद्याभारती और बेहरा ने एसडीजेएम अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दोनों को रसोइये मन्मथ कुम्भ के साथ अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था।
सूत्रों ने बताया कि विद्याभारती और बेहरा ने अपनी याचिकाओं में ओडिशा सरकार और सौम्य रंजन महापात्र के पिता अभिराम को प्रतिवादी बनाया था।
परलाखेमुंडी एसडीजेएम अदालत ने अप्रैल में मृतक एसीएफ के पिता अभिराम महापात्र द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए तीनों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोपों से संबंधित मुकदमा चलाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि साल 2022 में 11 जुलाई की रात को एसीएफ सौम्य रंजन अपने क्वार्टर में गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन्हें 90 प्रतिशत जली हालत में ब्रह्मपुर के एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उन्हें कटक के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां 13 जुलाई को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।
घटना के एक दिन बाद परिजनों के आरोप के आधार पर परलाखेमुंडी पुलिस ने एसीएफ की विधवा पंडा, डीएफओ बेहरा और रसोइया कुम्भ के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 120 (बी) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया था।
Posted by: Desk, Indo Asian Times