Home / Odisha / सेसू के पूर्व डीजीएम की संपत्ति जब्त करने का आदेश
IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

सेसू के पूर्व डीजीएम की संपत्ति जब्त करने का आदेश

भुवनेश्वर। अधिकृत अधिकारी, विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर ने ओडिशा सतर्कता द्वारा दायर एक जब्ती मामले में दामोदर दास, पूर्व डीजीएम, इलेक्ट्रिकल, सीईएसयू (सेसू) की 8,33,528 रुपये की संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया है।

जब्त की गई संपत्तियों में भुवनेश्वर में नाहरकंटा और पहाल में क्रमश: 0.29 डिसमिल और 0.05.5 डिसमिल के 2 प्लॉट शामिल हैं।

इससे पहले, दास, पूर्व डीजीएम को 25 अगस्त 2022 को ओडिशा सतर्कता द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत आय से अधिक संपत्ति रखने के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

दास को 30 मार्च 2012 को ओडिशा सतर्कता द्वारा दायर एक ट्रैप मामले में भी दोषी ठहराया गया था और अपराध के लिए 2 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

बताया गया है कि ओडिशा सतर्कता विभाग एक साथ उनकी संपत्तियों की जब्ती के उद्देश्य से स्थापित विशेष न्यायालयों में जब्ती की कार्यवाही शुरू कर रही है।

Share this news

About desk

Check Also

IAT NEWS INDO ASIAN TIMES ओडिशा की खबर, भुवनेश्वर की खबर, कटक की खबर, आज की ताजा खबर, भारत की ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया की ताजा खबर

केन्दुझर में पोल्ट्री से लदा वाहन पलटा

स्थानीय लोग मुर्गे ले जाने के लिए दौड़े भुवनेश्वर। केन्दुझर जिले के चिलदा के पास …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *