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अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगी अवकाश पीठें
भुवनेश्वर। राज्य का उच्च न्यायालय 22 मई से 20 जून तक ग्रीष्मावकाश के लिए बंद रहेगा। उच्च न्यायालय 21 जून को फिर से खुलेगा। यह जानकारी अदालत द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई है। बताया गया है कि इस दौरान उच्च न्यायालय की अवकाश पीठें 23 मई, 25 मई, 30 मई, 1 जून, 6 जून, 8 जून, 12 जून और 13 जून को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेंगी।
जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति केआर महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस साहू की दो सदस्यीय पीठ तथा न्यायमूर्ति वी नरसिंह और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दाश की एकल-न्यायाधीश पीठ 23 और 25 मई को बैठेंगी।
इसी तरह, न्यायमूर्ति केआर महापात्र और न्यायमूर्ति एमएस साहू की दो सदस्यीय पीठ तथा न्यायमूर्ति वी नरसिंह और न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी की एकल-न्यायाधीश पीठ 30 मई को मामलों की सुनवाई करेंगी।
अधिसूचना के अनुसार, न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति एमएस रमन की दो सदस्यीय पीठ तथा न्यायमूर्ति बीपी राउतराय और न्यायमूर्ति गौरीशंकर सतपथी की एकल-न्यायाधीश पीठ 1 जून को बैठेंगी।
न्यायमूर्ति एसके साहू और न्यायमूर्ति एमएस रमन की दो सदस्यीय पीठ और न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्र और न्यायमूर्ति बीपी सतपथी की एकल-न्यायाधीश पीठ 6 और 8 जून को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करेगी।
इसी तरह, न्यायमूर्ति शशिकांत मिश्र और न्यायमूर्ति एसके मिश्र की दो सदस्यीय पीठ तथा न्यायमूर्ति आदित्य कुमार महापात्र और न्यायमूर्ति बीपी सतपथी की एकल-न्यायाधीश पीठ 12 और 13 जून को बैठेंगी।