कटक। पुरी के श्रीमंदिर स्थित रत्नभंडार की चाभी खो जाने के मामले में कटक स्थित ओडिशा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। इस संबंधी एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव व राज्य के विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। दिलीप बराल के इस संबंधी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह नोटिस जारी की है।
याचिकाकर्ता ने अपने याचिका में कहा था कि राज्य सरकार ने इस मामले में एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। जस्टिस रघुवीर दास आयोग रत्नभंडार मामले की जांच करने के बाद राज्य सरकार के विधि विभाग को अपनी रिपोर्ट 2018 में प्रदान कर चुकी है। अभी तक इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को सार्वजनिक नहीं किया है। राज्य सरकार ने इन्क्वारी ऑफ कमिशन एक्ट का अनुसरण नहीं किया है।
उनकी इस याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 10 जुलाई को होगी
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