Home / Odisha / प्रदीप पाणिग्राही के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोप पत्र दायर

प्रदीप पाणिग्राही के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोप पत्र दायर

  •  विधायक और उनकी पत्नी के खिलाफ पर्याप्त सबूत

भुवनेश्वर। ओडिशा सतर्कता विभाग ने आय से अधिक संपत्ति मामले में गोपालपुर के विधायक प्रदीप पाणिग्राही और उनकी पत्नी के खिलाफ 3000 पन्नों का आरोप पत्र आज दायर किया है।

बताया जाता है कि ओडिशा के लोकायुक्त के आदेश पर 4 अक्टूबर, 2021 को पाणिग्राही और उनकी पत्नी सुजाता पाणिग्राही के खिलाफ उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रहने को लेकर दर्ज किए गए मामलों के संबंध में भुवनेश्वर में सतर्कता की विशेष अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। ओडिशा सतर्कता विभाग की जांच पूरी होने के बाद पाणिग्राही के पास 9,18,13,007 रुपये की आय से अधिक संपत्ति पाई गई, जिसके स्रोत के बारे में वह संतोषजनक ढंग से बताने में विफल रहे।

सतर्कता विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच के बाद 20 अप्रैल, 2023 को लोकायुक्त ने विशेष अदालत, सतर्कता, भुवनेश्वर के समक्ष पाणिग्राही और उनकी पत्नी के खिलाफ चार्जशीट जमा करने का आदेश दिया था। तदनुसार, 3000 पन्नों की एक चार्जशीट विशेष अदालत, सतर्कता, भुवनेश्वर में दायर की गई है। इसमें अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में मुकदमे को खड़ा करने के लिए विस्तृत साक्ष्य का दस्तावेजीकरण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि गोपालपुर विधायक को 3 दिसंबर, 2020 को जालसाजी, आपराधिक साजिश और अन्य साइबर अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पाणिग्राही की गिरफ्तारी के बाद उन्हें सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा गंजाम जिले के गोलंथरा पुलिस स्टेशन में दर्ज ‘टाटा मोटर्स जॉब फ्रॉड’ मामले में जमानत मिलने के बाद उन्हें 12 जून, 2021 को भुवनेश्वर की झारपड़ा जेल से रिहा कर दिया गया था।

Share this news

About desk

Check Also

डिवाइन कनेक्शन गायत्री महायज्ञ आयोजित

अद्यंत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव मना भुवनेश्वर। अद्यंत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भुवनेश्वर ने “डिवाइन …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *