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भद्रक में 72 घंटे के लिए धारा-144 की मियाद बढ़ी

भद्रक। भद्रक जिला प्रशासन ने आज अपंडा चौक (ओरली चौक) पर सीआरपीसी के तहत धारा 144 निषेधाज्ञा को और 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 21 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि आनंदपुर-भद्रक रोड पर ओरली चौक के पास सीमा विवाद पर ग्रामीणों के दो समूहों के बीच टकराव के बाद कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। विवाद ओरली चौक को लेकर भद्रक जिले के ओरली और अपंडा गांव के लोगों के बीच था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों गांवों के लोग ओरली चौक के नाम को अपंडा चौक के नाम को बदलने की मांग पर अड़े हुए थे, क्योंकि यह उनकी राजस्व सीमा के तहत आया था। अपंडा क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक साइनबोर्ड लगाने करने की कोशिश की थी, जिसके बाद प्रतिद्वंद्वी समूह भड़क गया था और सख्ती से विरोध करना शुरू किया। इस दौरान स्थिति गंभीर हो गई थी। मारपीट के साथ-साथ आगजनी की घटनाएं हुईं, जिसे देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और धारा 144 लागू कर दी गई थी। जिला प्रशासन ने शुरू में 16 अप्रैल को सुबह 11.00 बजे से 18 अप्रैल की सुबह 11.00 बजे धारा 144 लागू की थी। इसके अब 72 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। साथ ही आईआईसी को निर्देश दिया गया है कि वे मौके पर अशांति पैदा करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आवश्यक और तत्काल कदम उठाएं और उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करें।

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