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ओडिशा में तीन तलाक, साइबर ठगी की शिकार पत्नी को फोन पर कहा तलाक, तलाक, तलाक

  •  चार बच्चों की मां ने दर्ज कराई शिकायत, गुजारा भत्ते की मांग

केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा जिले में साइबर ठगी की शिकार अपनी पत्नी को उसके पति ने फोन पर ही तीन बार तलाक, तलाक, तलाक कहकर नाता तोड़ लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। बताया जाता है की पीड़िता चार बच्चों की मां है और उसने थाने में शिकायत दर्ज कर गुजारा भत्ते की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना केंद्रापड़ा जिले के डेराबिश प्रखंड के बाबूरामपाटणा गांव की है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने गुजरात से फोन पर तीन तलाक दे दिया। महिला ने इस संबंध में अपने पति शेख रजीद के खिलाफ केंद्रापड़ा सदर थाने में शिकायत दर्ज करायी है और गुजारा भत्ता की मांग की है।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने खुद को रवि शर्मा बताते हुए उसे फोन किया और बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर उससे दोस्ती कर ली। पीड़िता ने बताया कि वह उसे अपनी बहन जैसा बोलता था और उसे कूरियर के माध्यम से उसने 25 लाख रुपये का महंगा उपहार भेजा। इसके लिए उसे कूरियर शुल्क के लिए 1.5 लाख रुपये भेजने के लिए कहा।

शर्मा की बात पर विश्वास करते हुए महिला झांसे में आ गई और यूपीआई सेवा के माध्यम से शर्मा को अपने बैंक खाते से राशि भेज दी। हालांकि बाद में उसे पता चला कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। इधर, पीड़िता का पति गुजरात में काम करता है। इस घटना की जानकारी जब उसके पति शेख रजीद को पता चला कि उसकी गाढ़ी कमाई चली गई है, तो उसने उसे फोन किया और गुस्से में तीन बार तलाक, तलाक, तलाक बोल दिया। पीड़िता महिला ने कहा कि वह पैसे की मांग रहा है, जो मैंने साइबर चोरी से खो दिया है, लेकिन यह उसका पैसा नहीं है, जिसे मैंने उधार लिया था। उसने मुझे पहली तारीख को तलाक दिया है।

गैरकानून है कि तीन तलाक

पहले तीन तलाक के तहत कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता था। लेकिन अब यह गैरकानूनी है। तीन तलाक कानून के अंतर्गत अगर कोई पति अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोल कर छोड़ देता है तो उसे कानूनन तीन साल की सजा हो सकती है और पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।

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