मिली जानकारी के अनुसार अन्वेशा इन नामक कंपनी के निवेशकों ने कंपानी पर 60 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी की शिकायत यहां के सहदेवखुन्टा थाना में दर्ज करवाई गई थी। तत्कालीन थाना अधिकारी परेश कुमार राउत ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्होनें मामले पर अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी।
इस मामले पर मंगलवार को अदालत ने कंपनी के निर्देशक कृष्ण चंद्र साहू को आरोपी मानते हुए पांच साल के कारावास के साथ दो लाख 40 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि न देने पर आरोपी को अधिक दो साल कारावास की सजा काटनी होगी। इस तरह अन्य दो आरोपियों को अदालत ने तीन साल की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। सरकार की तरफ से इस मामले की पैरवी सरकारी वकील प्रणव कुमार पंडा ने की थी।
![](https://indoasiantimes.com/wp-content/uploads/2021/07/IAT-NEWS-660x330.jpg)