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गोपाल दास की जांच बेंगलुरू के निमहांस में कराने की अनुमति नहीं

  • झारसुगुड़ा की जेएमएफसी-1 की अदालत ने अपराध शाखा की याचिका खारिज की

भुवनेश्वर। झारसुगुड़ा की जेएमएफसी-1 की अदालत ने नव किशोर दास के हत्यारोपी गोपाल दास की जांच बेंगलुरू के निमहांस में कराने की अनुमति के लिए दायर याचिका को खारिज कर दी है। यह याचिका अपराध शाखा ने दाखिल की थी। हालांकि, अदालत ने प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

अपराध शाखा ने बताया कि हत्या के आरोपी गोपाल कृष्ण दास का मानसिक रोग का लंबा इतिहास रहा है। अभियुक्त की मानसिक बीमारी के कारण एक विशेष चिकित्सा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें चार मनोरोग विशेषज्ञ शामिल हैं। अपराध शाखा ने आज कहा कि बोर्ड ने उसकी जांच की और झारसुगुड़ा में उसका विश्लेषण किया। अपराध शाखा ने कहा कि चूंकि बोर्ड की राय थी कि आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है, इसलिए अपराध शाखा निमहांस में परीक्षा के लिए आगे का रुख करेगी। एक मेडिकल बोर्ड में चार डॉक्टर शामिल हैं, जिन्होंने पहले आरोपी की मनोवैज्ञानिक/मानसिक स्थिति की जांच और मूल्यांकन किया था। अपराध शाखा ने कहा कि हमने आदेश की प्रमाणित प्रति लागू कर दी है। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद कानूनी प्रकोष्ठ अपराध शाखा द्वारा इसकी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो सीआईडी-सीबी उच्च मंच का रुख करेगी।

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