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ओडिशा सरकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया

  • स्कूल, कालेज, सिनेमा हाल, स्विमिंग पूल व जिम आदि 31 मार्च तक बंद

  • रोकथाम व मुकाबला के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान

  • विधानसभा में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

  • गैरजरुरी सरकारी एकत्रीकरण, सेमिनार, कार्यशाला व सम्मेलनों पर रोक

  • धार्मिक एकत्रीकरण, विवाह भोज पार्टी आदि को स्थानीय अधिकारी नियंत्रित करेंगे

भुवनेश्वर. कोरोना को राज्य सरकार ने आपदा घोषित कर दिया है। राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसे आपदा घोषित किया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में बयान देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना की भयावहता को देखते हुए सभी को अधिक से अधिक सतर्कता बरतने की जरुरत है। इस कारण राज्य सरकार ने इसें गंभीरता से लेते हुए इसे आपदा घोषित किया गया है। इसकी रोकथाम व मुकाबला के लिए दो सौ करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग तथा इसके निदेशालय व जिलाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दवाई, स्वास्थ्य  उपकरण जैसे चीजों की खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसी तरह कंपिटैंट अथारिटी किसी भी प्रकार के बड़े समागम, एकत्रीकरण आदि को नियंत्रित करने के लिए कानून के अनुसार कदम उठायेंगे। उन्होंने बताया कि कोरोने के कारण उपजी स्थिति पर नजर रखने तथा इसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु एम्पावार्ड ग्रुप आफ मिनिस्टर तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी का गठन किया गया है।

उन्होंने कहा कि सामाजिक दूरी को बनाकर रखने से ही इसे रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समस्त शिक्षण संस्थानों को आगामी 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय किया है। केवल जहां परीक्षाएं चल रही हैं, वही शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि गैरजरुरी सरकारी एकत्रीकरण, सेमिनार, कार्यशाला व सम्मेलनों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि धार्मिक एकत्रीकरण, विवाह भोज पार्टी आदि को स्थानीय अधिकारी नियंत्रित करेंगे। इसी तरह स्विमिंग पुल, सिनेमा हाल व जिम आदि को आगामी 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश दिया गया है।

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