Home / Odisha / सेवानिवृत्त मृदा संरक्षण अधिकारी को दो साल की कठोर सजा

सेवानिवृत्त मृदा संरक्षण अधिकारी को दो साल की कठोर सजा

  •  आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी पाये गये

  •  कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

कटक। कटक की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कल कोरापुट के सेवानिवृत्त मृदा संरक्षण अधिकारी राम चंद्र बेहुरा को आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
कोर्ट ने बेहुरा पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अदालत ने बेहुरा को छह महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया। अदालत ने बेहुरा को धारा 13(2), उपधारा 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया।
बेहुरा पर 12 फरवरी, 1993 के एक सतर्कता मामले में उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 1,06,894 रुपये की आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए ओडिशा सतर्कता द्वारा चार्जशीट किया गया था। इसके बाद मामले की सुनवाई में वह दोषी करार दिये गये और उनको सजा सुनाई गयी है।

Share this news

About desk

Check Also

ओडिशा में अब हर महीने मिलेगा राशन चावल

ओडिशा के खाद्य मंत्री ने की घोषणा नए साल शुरू होगा वितरण भुवनेश्वर। नए साल …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *