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रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी अनधिकृत पर्यटकों और बाहरी लोगों के क्षेत्र में प्रवेश पर रोक
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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई
जिलाधिकारी अब्दाल एम अख्तर ने एक नोटिस जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश आज दोपहर 12 बजे से 60 दिनों की अवधि के लिए लागू होगा। बताया गया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय स्तर की टीमों को दी गयी है। नोटिस में कहा गया है कि यह आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों और ड्यूटी पर काम करने वाले अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। बताया गया है कि गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर कैंपफायर जलाए जाने से देवमाली में आवासों के साथ-साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा था।