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रात 9 बजे से सुबह 8 बजे तक सभी अनधिकृत पर्यटकों और बाहरी लोगों के क्षेत्र में प्रवेश पर रोक
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आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई
कोरापुट। जिले की पोट्टांगी तहसील के देवमाली पहाड़ी क्षेत्र में जिला प्रशासन ने धारा-144 लगा दिया है। यहां तत्काल प्रभाव से यह निषेधाज्ञा लागू गयी है और यह 60 दिनों तक प्रभावी होगी। इस दौरान रात नौ बजे से सुबह आठ तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर निषेध है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी। बताया गया है कि यहां पर्यावरण और सरकारी संपत्ति को हो रहे नुकसान को देखते हुए जिला प्रशासन ने ओडिशा की सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है। यह जानकारी आज यहां
जिलाधिकारी अब्दाल एम अख्तर ने एक नोटिस जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि यह आदेश आज दोपहर 12 बजे से 60 दिनों की अवधि के लिए लागू होगा। बताया गया है कि इस नियम का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और क्षेत्रीय स्तर की टीमों को दी गयी है। नोटिस में कहा गया है कि यह आदेश कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, पुलिसकर्मियों और ड्यूटी पर काम करने वाले अन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। बताया गया है कि गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर कैंपफायर जलाए जाने से देवमाली में आवासों के साथ-साथ सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा था।