कटक। राज्य की उच्च न्यायालय ने आज मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पीयूष धारी मोहंती को जमानत दे दी। उन्हें भुवनेश्वर में एक विशेष सतर्कता न्यायालय द्वारा ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओआरएचडीसी) ऋण घोटाले में दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने मोहंती पर निचली अदालत द्वारा लगाये गये 50,000 रुपये के जुर्माने पर भी अंतरिम रोक लगा दी है।
उन्होंने सतर्कता न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। घोटाले के दौरान मेट्रो समूह के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत बारबाटी-कटक कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकिम को भी मामले में सतर्कता अदालत ने दोषी ठहराया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
विधायक ने तब निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी थी।
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