कटक। कटक के विधायक मोहम्मद मुकिम को विजिलेंस कोर्ट द्वारा सजा दिये जाने के खिलाफ उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई, लेकिन कोर्ट ने निर्णय को सुरक्षित रख लिया है। उनकी ओर से हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील पीतांबर आचार्य ने पैरवी की। इससे पहले इस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। उल्लेखनीय है कि मेट्रो बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ओआरएचडीसी से भ्रष्ट तरीके से ऋण लेने के आरोप में विजिलेंस कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था तथा तीन साल की सजा तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। विजिलेंस कोर्ट की इस सजा व जुर्माने के खिलाफ मुकिम ने हाईकोर्ट का दरबाजा खटखटाया था।
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