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सजा को निलंबित करने की मांग की
कटक। बारबाटी के विधायक तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद मुकिम ने ओडिशा ग्रामीण आवास विकास निगम (ओआरएचडीसी) में एक ऋण घोटाले के संबंध में भुवनेश्वर की एक विशेष सतर्कता अदालत द्वारा तय की गयी उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ राज्य के उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। बताया गया है कि मुकिम ने ऋण घोटाले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। मुकिम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पीतांबर आचार्य मामले की पैरवी कर रहे हैं।
अपने फैसले के दौरान विजिलेंस स्पेशल जज ने कहा था कि आपराधिक साजिश रचकर सभी आरोपी व्यक्तियों ने सरकार को भारी नुकसान पहुंचाया है और इससे बिल्डर को गलत फायदा हुआ। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को प्रमाणित करने के लिए सत्रह गवाहों और प्रासंगिक दस्तावेजों को पेश किया था। इस मामले में कुल तीन लोगों को कठोर सजा सुनाई गयी है।