ओडिशा हाईकोर्ट के निर्देशानुसार एसटीएफ ने 616 किलोग्राम गांजा नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि गांजा के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान के दौरान ओडिशा पुलिस ने भारी मात्रा में इस नशीले पदार्थ को जब्त किया था। चूंकि नशीले पदार्थों के मामलों की सुनवाई में समय लगता है, इसलिए जब्त किये गये मादक द्रव्यों को पुलिस थानों और अदालत मलखानों में रखा जाता है। इसलिए एसटीएफ ने जब्ती गांजा के निपटान के लिए प्रार्थना करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
31 जनवरी, 2022 को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालयों को दायर किये गये आवेदनों का निपटान करने का निर्देश देते हुए एक निर्णय पारित किया। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 52ए इस संबंध में विस्तृत एसओपी जारी किया गया था। इसके तहत शुक्रवार को एसपी, एसटीएफ, भुवनेश्वर, डिप्टी कलेक्टर खुर्दा, आबकारी अधीक्षक, खुर्दा, डीएसपी, एसटीएफ के नेतृत्व में ड्रग डिस्पोजल कमेटी और राज्य फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के वैज्ञानिक अधिकारी और राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य ने 616 किलोग्राम गांजा नष्ट कर दिया।
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