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नया मोटर यान कानून कड़ाई से लागू

भुवनेश्वर. नया मोटर यान अधिनियम को रविवार से कड़ाई से लागू किया जाएगा. बिना हेल्मेट, गलत रूट में वाहन चलाना, बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी. परिवहन विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है. इस कानून को कड़ाई से लागू करने के लिए अधिक ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा. उल्लेखनीय है कि लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज न होने के कारण दो बार तीन–तीन माह तक मोटर यान कानून को कड़ाई से लागू न करने का निर्णय किया था. इसकी समयसीमा 29 फरवरी को समाप्त हो रही है. राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने गुरुवार को कहा था कि इस कानून के कड़ाई से लागू करने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा था कि इस नियम को छह माह तक ढील दी गई थी. अब आरटीओ कार्यालय में किसी प्रकार की भीड़ नहीं है. उन्होंने कहा कि इस नियम के लागू होने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आयेगी.

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