भुवनेश्वर–आगामी मार्च एक की डेडलाइन समाप्त होने के बाद नया मोटरयान कानून को कड़ाई से लागू किया जाएगा। राज्य के परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहरा ने यह जनकारी दी। उन्होंने कहा कि इस कानून के कड़ाई से लागू करने के बाद इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नियम को छह माह तक ढील दी गई है। अब आरटीओ कार्यालय में किसी प्रकार की भीड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इस नियम के लागू होने के बाद दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।
Check Also
भरतपुर थाना मामले में न्यायिक आयोग ने हलफनामे मांगे
आयोग ने अधिसूचना जारी की शिकायतकर्ता, पुलिस और आम जनता समेत अन्य हितधारकों से खुले …