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ईडी ने 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने की बात कही
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पूर्व विधायक और उनकी पत्नी ने सिर्फ 25 लाख की बात स्वीकारी
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3.92 करोड़ के दावे पर जताया आश्चर्य
कटक. मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कटक-चौद्वार के पूर्व विधायक प्रभात बिस्वाल की 3.92 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अस्थायी रूप से 3,92,20,000 रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क की है. कटक पूर्व विधायक और मेसर्स मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति की कुर्क धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक पॉन्जी घोटाले के मामले में की गयी है.
ईडी ने यह जानकारी यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में देते हुए कहा कि पूर्व विधायक ने जमाकर्ताओं को सहकारी समितियों के सदस्यों के रूप में नामांकित करके तरजीही शेयर जारी करने की आड़ में भोले-भाले जनता से जमा की धोखाधड़ी की. ये कंपनियां न तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत थीं और न ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसईआई) में सूचीबद्ध थीं. इस तरह से ऐसी सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं थीं.
कुर्क की गई संपत्तियों में बिस्वाल की एसबीआई कटक शाखा में 25 लाख रुपये का बैंक बैलेंस और नोएडा, गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में मेसर्स मीडिया गुरु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की एक अचल संपत्ति शामिल है.
सिर्फ 25 लाख जब्त हुए – बिस्वाल
पूर्व प्रभात बिस्वाल ने कहा कि ईडी ने केवल 25 लाख रुपये का बैंक बैलेंस कुर्क किया है, न कि 3.92 करोड़ रुपये. इधर, पूर्व विधायक की पत्नी लक्ष्मी बिलासिनी ने कहा कि उन्हें उनकी 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं ईडी के 3.92 करोड़ रुपये की संपत्ति के दावे से हैरान हूं, लेकिन हां, हम जमीन खरीदने के लिए प्रसन्न दास से 25 लाख रुपये लाये थे और यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसे हर कोई जानता है.