भुवनेश्वर. सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास ओडिशा सरकार द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने श्रीमंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्य के खिलाफ याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी, लेकिन मंगलवार को मामला दर्ज नहीं किया गया. इसके जवाब में पीठ ने कहा कि सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामले को आवंटित किये जाने की जरूरत है. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह मुख्य न्यायाधीश के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
Indo Asian Times । Hindi News Portal । इण्डो एशियन टाइम्स,। हिन्दी न्यूज । न रूकेगा, ना झुकेगा।।
